प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के प्रकरणों में मृतकों के परिजनों को 28 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
बीजापुर, 06 अक्टूबर 2026/sn/s- कलेक्टर श्री विश्वदीप द्वारा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के तहत् राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से मृतकों के परिजनों को 28 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अंतर्गत सर्पदंश से मृत्यु में मृतिका वासम ईमला के निकटतम वारिस उनके पति श्री वासम मैदा को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह नदी-नाले के पानी में डुबने से मृत्यु में मृतक नागेश कुड़ियम के निकटतम वारिस उनकी पत्नी श्रीमती कुड़ियम सुखरी को 4 लाख रूपये एवं मृतिका मांेगड़ी फरसा के निकटतम वारिस उनके पुत्र किशोर फरसा, पुत्री सुनीता फरसा, सनकी फरसा, संजना फरसा को एक-एक लाख रूपये, मृतक कुरसम बुच्छैया के निकटतम वारिस उनकी पत्नी श्रीमती मुनक्का कुरसम, मृतक आत्रम धमेन्द्र के निकटतम वारिस उनकी माता श्रीमती आत्रम गंगूबाई को 4-4 लाख रूपये, मृतिका सुनिता पोयाम के निकटतम वारिस उनके भाई नरेश पोयाम एवं बड़ी मां श्रीमती सन्नी मड़काम को 2-2 लाख रूपये, मृतक रामनाथ आलम के निकटतम वारिस उनकी पत्नी श्रीमती मोनिका आलम एवं मृतक के पिता श्री सोमलू आलम को 2-2 लाख रूपये कुल 7 मृतकों के परिजनांे को 28 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति दी गई है।