खाद्य कारोबारकर्ताओं के लिए बेसिक फोस्टेक
बीजापुर, 07 अक्टूबर 2026/sns/- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य हुए ’’मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU)’’ के तहत प्रदेश के सभी जिलों में खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा के संबंध में ’’बेसिक फोस्टेक प्रशिक्षण’’ दिया जाना है। इसी क्रम में ’’मेसर्स शिक्षा एवं कल्याण समिति, झारखण्ड’’ द्वारा 07 अक्टूबर 2026 को बीजापुर जिले के खाद्य कारोबारकर्ताओं के लिए खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
प्रशिक्षण में चाट-गुपचुप ठेला, मोमोस सेंटर, नाश्ता सेंटर, चाय सेंटर, बिरयानी सेंटर, एगरोल सेंटर, फल दुकान एवं अन्य स्ट्रीट फूड वेंडर के साथ ही बेकरी शॉप, डेयरी शॉप, चिकन-मटन शॉप, किराना दुकान, थोक विक्रेता, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा एवं कैफे सहित विभिन्न खाद्य व्यवसाय से जुड़े कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता से संबंधित आवश्यक जानकारी दी जाएगी।
जिले के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर इसका लाभ लेने की अपील की गई है। प्रशिक्षण 07 अक्टूबर 2026 को प्रातः 11 बजे, मीटिंग हॉल, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बीजापुर में आयोजित होगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य खाद्य कारोबारकर्ताओं को सुरक्षित एवं स्वच्छ खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, विक्रय एवं वितरण से संबंधित आवश्यक मानकों के प्रति जागरूक करना तथा उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।