वामपंथी उग्रवाद प्रभावित हिंसा के 6 पीड़ित परिवारों को 28 लाख रुपये की आर्थिक सहायता

बीजापुर, 07 अक्टूबर 2026/sns/-वामपंथी उग्रवाद प्रभावित हिंसा से पीड़ित परिवारों को राहत प्रदान करने सहायता राशि स्वीकृत की गई है। भारत सरकार गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा एवं अनुमोदन के आधार पर जिले के 6 पीड़ित परिवारों के लिए कुल 28 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विश्वदीप द्वारा आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार आतंकवादी, साम्प्रदायिक एवं वामपंथी उग्रवाद प्रभावित हिंसा सहित योजना में शामिल अन्य घटनाओं में आम नागरिक की मृत्यु अथवा स्थायी रूप से अशक्त होने की स्थिति में प्रभावित परिवार को केंद्रीय योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है। 24 अगस्त 2016 अथवा उसके बाद घटित पात्र घटनाओं के लिए 5 लाख रुपये तथा इससे पूर्व की पात्र घटनाओं के लिए 3 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है।
स्वीकृत प्रकरणों में स्व. अनिल मण्डावी के पिता श्री बुधराम मण्डावी को 5 लाख रुपये, स्व. आयता कुहरामी की माता श्रीमती हुंगी कुहरामी को 5 लाख रुपये, स्व. पुसु हेमला की पत्नी श्रीमती पाली हेमला को 5 लाख रुपये तथा स्व. सितू माड़वी की माता श्रीमती जोगी माड़वी को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार कु0 सरसती ओयाम (स्थायी असमर्थ) के लिए 5 लाख रुपये तथा स्व. बोदा मड़कम के पुत्र श्री राजेश मड़कम को 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इस प्रकार सभी 6 प्रकरणों में कुल 28 लाख रुपये की सहायता राशि मंजूर की गई है।
आदेश के अनुसार स्वीकृत वित्तीय सहायता की 50 प्रतिशत राशि पीड़ित अथवा लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी। शेष 50 प्रतिशत राशि किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में तीन वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा (लॉक-इन) के रूप में रखी जाएगी। लॉक-इन अवधि के दौरान मिलने वाला ब्याज तथा अवधि पूरी होने के बाद मूल राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाएगी।

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