तंबाकू मुक्त शैक्षणिक परिसर की दिशा में प्रशासन की पहल, 12 दुकानों पर चालानी कार्रवाई

मुंगेली, 12 अक्टूबर 2026/sns/-   जिले में तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से लोगों को बचाने और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नगर पंचायत सरगांव में कोटपा एक्ट, 2003 के तहत कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान शासकीय विद्यालयों के आसपास स्थित 12 दुकानों पर कुल 1,400 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। अभियान का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण रखना और विद्यार्थियों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।
प्रवर्तन दल ने दुकानों का निरीक्षण कर तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रावधानों के पालन की जांच की और उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार चालानी कार्रवाई की। कोटपा एक्ट, 2003 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन तथा नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध सहित विभिन्न प्रावधान लागू हैं। अधिनियम की धारा 6 के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। अभियान के माध्यम से दुकानदारों को इन प्रावधानों का पालन करने के महत्व से अवगत कराया गया।
अभियान के दौरान सरगांव स्थित गरिमा मेडिकोज का औषधि प्रसाधन अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के अंतर्गत निरीक्षण किया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य औषधियों के क्रय-विक्रय और संबंधित नियमों के अनुपालन की जांच करना था। अभियान में खाद्य एवं औषधि प्रशासन मुंगेली की श्रीमती किरण सिंह, तंबाकू कार्यक्रम प्रशिक्षक श्री ओम साहू तथा एंटी सीपी कंसल्टेंट श्रीमती रीना वर्मा शामिल रहे।

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