शासकीय सेवा के एवज में 1 करोड़, 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
बीजापुर, 13 अक्टूबर 2026/sns/-नक्सली हिंसा में किसी आम नागरिक के मृत/शारीरिक रूप से निःशक्त होने/गंभीर रूप से घायल होने अथवा किसी व्यक्ति की सम्पति की आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्षति होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति के प्रावधान अनुसार नक्सली हिंसा में आम नागरिकों के हत्या के ऐसे प्रकरणों में जिसमें किसी कारणवश शासकीय सेवा प्रदान नहीं की जा सकती है, ऐसे नक्सलवाद पीड़ितों को शासकीय सेवा के एवज में 15 लाख रूपये प्रत्येक लाभार्थी जिसमें स्व. मड़कामी पेद्दा की पत्नी श्रीमती भीमे मड़कामी, स्व. अरगल श्रीनिवास के भाई श्री सतीश अरगेल, स्व. कलमूूमी गागरू की माता श्रीमती हुंगी बाई, स्व. देवा मुचाकी के माता श्रीमती बुधरी मुचाकी, स्व. माड़वी कोसा के माता श्रीमती टिंगरी माड़वी, स्व. करटामी मल्ला के पुत्र श्री लालू करटामी एवं स्व. सुरजीत शर्मा की पत्नी श्रीमती रेखा शर्मा सहित कुल 7 प्रकरणों में 1 करोड़, 50 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।