जिले के 870 मतदान केंद्रों में चलेगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान
कवर्धा, 26 अक्टूबर 2026/sns/- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण को लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, त्रुटियों में सुधार करने तथा मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपित करने के संबंध में जानकारी दी गई।
कलेक्टर ने बताया कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके या पूर्ण करने वाले पात्र युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रारूप-6 भरकर संबंधित मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), अभिहित अधिकारी अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल अवजमते.मबप.हवअ.पद अथवा ईसीआईनेट मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सागर सिंह राज सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
12 नवंबर को होगा मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी 870 मतदान केंद्रों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी की जाएगी। इसके तहत मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण 2 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 12 नवंबर को होगा। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर तक किया जाएगा तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।
नाम, पता और अन्य विवरणों की करें जांच
बैठक में मतदाताओं से अपील की गई कि वे पुनरीक्षण अवधि के दौरान मतदाता सूची में अपना नाम, पता, उम्र, लिंग एवं संबंध से संबंधित विवरणों की जांच अवश्य करें। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार कराएं। निर्वाचन क्षेत्र से स्थानांतरित हो चुके अथवा मृत मतदाताओं के नाम नियमानुसार विलोपित कराने के लिए भी सहयोग करें। मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-6, नाम विलोपन के लिए प्रारूप-7 तथा पहले से दर्ज नाम में संशोधन, पते के स्थानांतरण और डुप्लीकेट मतदाता परिचय पत्र प्राप्त करने के लिए प्रारूप-8 का उपयोग किया जाएगा। मतदाता परिचय पत्र गुम होने या खराब होने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है।
राजनीतिक दलों से बीएलए नियुक्त करने की अपील
कलेक्टर ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से जिले के सभी 870 मतदान केंद्रों के लिए बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने तथा उनकी सूची निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराने का आग्रह किया। बीएलए मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने में सहयोग करेंगे। निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बीएलए एक बार अथवा एक दिन में अधिकतम 10 आवेदन जमा कर सकेंगे तथा पूरी पुनरीक्षण अवधि में अधिकतम 30 आवेदन जमा करने की सीमा होगी। इससे अधिक आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
नाम विलोपन के मामलों की होगी जांच
बैठक में बताया गया कि मतदाता सूची से जिन मतदाताओं के नाम विलोपित किए जाएंगे, उनकी सूची सार्वजनिक सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। किसी मतदान केंद्र पर कुल मतदाताओं की संख्या के 2 प्रतिशत से अधिक नाम विलोपित होने की स्थिति में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्तर पर परीक्षण किया जाएगा। इसी तरह एक ही आपत्तिकर्ता द्वारा पांच प्रकरणों में नाम विलोपन के लिए आपत्ति प्रस्तुत किए जाने पर भी परीक्षण किया जाएगा।
महाविद्यालयों में भी चलाया जाएगा अभियान
जिले के सभी महाविद्यालयों में नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए एक-एक प्राध्यापक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके माध्यम से पात्र विद्यार्थियों से प्रारूप-6 भरवाया जाएगा तथा इसके लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के प्रारंभिक एवं अंतिम प्रकाशन की एक-एक प्रति जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में सक्रिय सहयोग देने की अपील की।