प्रशासनिक शिथिलता एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता पर संभागायुक्त की  कार्रवाई

अम्बिकापुर, 03 नवम्बर 2026/sns/-   सरगुजा संभागायुक्त श्री नरेंद्र दुग्गा ने  एक आदेश जारी कर श्री करमचंद जाटवर, नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार, बिहारपुर, जिला सूरजपुर  की कार्यशैली एवं आचरण शासकीय सेवक के विपरीत होने पर निलंबित कर दिया  है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को ग्राम कुबेरपुर में ट्रैक्टर दुर्घटना के बाद उत्पन्न कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में प्रशासनिक शिथिलता एवं सिविल सेवक के कर्तव्य के प्रति उदासीनता तथा लापरवाही बरती गई है। श्री जाटवर का कृत्य शासकीय सेवा की गरिमा के सर्वथा विपरीत एवं गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। श्री जाटवर का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है।

आयुक्त श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा के द्वारा श्री करमचंद जाटेवर, नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार, बिहारपुर जिला सूरजपुर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री जाटवार का मुख्यालय कार्यालय संभागीय पटवारी प्रशिक्षण शाला अम्बिकापुर जिला सरगुजा नियत किया गया है। उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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