सारंगढ़ कलेक्ट्रेट से 200 मीटर की बाहरी परिधि प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित
सारंगढ़ बिलाईगढ़, 18 जून 2026/sns/- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पद्मिनी भोई साहू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्ट्रेट सारंगढ़ के 200 मीटर की बाह्य परिधि को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। कोई भी संगठन शांति बनाए रखते हुए अधिकतम 3 व्यक्तियों के प्रतिनिधि मंडल के रूप में ज्ञापन सौंप सकेगा। शांतिपूर्ण ढंग से शासकीय कार्य हेतु आने वाले आम नागरिकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, बशर्ते वे किसी सामूहिक विरोध का हिस्सा न हों। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों द्वारा लाठी और अस्त्र, धार्मिक परंपरा अनुसार कृपाण आदि पर लागू नहीं होगा
प्रतिबंध
कलेक्ट्रेट परिसर सारंगढ़ की 200 मीटर की परिधि के भीतर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक समूह में एकत्रित नहीं होंगे। परिधि के भीतर किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, रैली, सभा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र या डीजे का उपयोग वर्जित होगा। कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में लाठी, डंडा, धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र (लाइसेंसी हथियार सहित) या अन्य कोई भी घातक वस्तु लेकर प्रवेश नहीं करेगा।
उल्लंघन पर होगी कार्यवाही
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत कानूनी धाराओं के तहत दण्डनीय वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
जिले के शीर्ष प्रशासनिक कार्यालय की व्यवस्था
कलेक्ट्रेट परिसर एक संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ जिले के शीर्ष प्रशासनिक कार्यालय संचालित होते हैं। इस परिसर में अनियंत्रित विरोध प्रदर्शनों के कारण शासकीय कार्य में अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न होता है, लोक शांति भंग होने की आशंका बनी रहती है तथा शासकीय संपत्ति को क्षति पहुँचने एवं मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। विभिन्न संगठनों, संघों एवं व्यक्तियों द्वारा ज्ञापन सौंपने, धरना, प्रदर्शन, रैली के दौरान परिसर में अनियंत्रित भीड़ एकत्रित हो जाती है। जारी आदेश 60 दिवस या इस न्यायालय के अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगा।