जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन पर हुई कार्रवाई
अम्बिकापुर, 01 जुलाई 2026/sns/- जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर खनिज विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। जिला खनि अधिकारी ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों एवं सूचना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्यवाही की गई। 28 जून 2026 को तहसील अम्बिकापुर अंतर्गत लुचकी घाट में खनिज मिट्टी/मुरूम का उत्खनन करते हुए 01 नग जेसीबी वाहन क्रमांक CG15 DM 7967 वाहन मालिक इस्लाम खान एवं 01 ट्रेक्टर वाहन क्रमांक CG15 AE 2137 वाहन मालिक इस्लाम खान जप्त कर खनिज कलेक्टर परिसर में रखा गया है। 29 जून 2026 को उदयपुर तहसील अंतर्गत ग्राम केशगवां में 01 नग टीप्पर वाहन क्रमांक CG 15 EJ 4504 वाहन मालिक राजा यादव को खनिज रेत के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज कर थाना प्रभारी उदयपुर के अभिरक्षा में दिया गया है।
इसी प्रकार चार वाहनों वाहन क्रमाक सोल्ड ट्रेक्टर लाल वाहन मालिक रामचंद खनिज रेत, वाहन क्रमांक महेन्द्रा लाल सोल्ड ट्रेक्टर वाहन मालिक श्री मौहर साय साहू खनिज रेत, वाहन CG13 BD 5155 वाहन मालिक श्री सुनिल अग्रवाल खनिज गिट्टी एवं वाहन क्र. CG13BD 5157 वाहन मालिक श्री सुनिल कुमार अग्रवाल उक्त वाहनों को जप्त कर थाना प्रभारी सीतापुर के अभिरक्षा में रखा गया है। सभी प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(4) एवं एमएमडीआर की धारा 21 (5) एवं 23 एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 यथा संशोधित 22 जून 2026 के नियम 71 के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 में व्यापक संशोधन अधिसूचना 22 जून 2026 के माध्यम से हुआ है। यथा संशोधित नियम के 71 (3) के तहत् शमन शुल्क न्यूनतम 25 हजार रूपए हो गया है। प्रशमन राशि न्यूनतम 25 हजार होगा या 2 हजार रूपए प्रति टन जो भी अधिक होगा, की वसूली अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारणकर्ता से की जाएगी। उक्त राशि के अलावा खनिज का बाजार मूल्य भी प्रकरणों में वसूल की जाएगी। खनि अमला द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर सतत कार्यवाही जारी रहेगी।