नक्सली हिंसा में मृत्यु होने पर मृतक के परिजन को 5 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

बीजापुर, 07 अगस्त 2026/sns/- छत्तीसगढ़ नक्सलवाद पुनर्वास नीति के तहत नक्सली पीड़ित व्यक्तियों, परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों को पर्याप्त सुरक्षा एवं पुर्नवास के तहत नक्सली हिंसा में आम नागरिको के मृत्यु होने पर प्रावधान अनुसार मृतक के परिजन को 5 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिसके अंतर्गत मृतक स्व. माड़वी आयता के निकटतम वारिस उनकी माता श्रीमती हिड़मे माड़वी को सहायता राशि प्रदाय किये जाने स्वीकृत किया गया है।

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