नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए फोटो युक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन

सारंगढ़–बिलाईगढ़, 23 अक्टूबर 2026/sns/- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम तथा उप निर्वाचन 2026 के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन शुक्रवार, 23 अक्टूबर को कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के मार्गदर्शन में संबंधित नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में मतदान केंद्रवार मतदाता सूची आम नागरिकों के अवलोकन के लिए उपलब्ध कराई गई है। प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में नागरिक 30 अक्टूबर 2026 को अपराह्न 3 बजे तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

सारंगढ़ और बिलाईगढ़ के 30 वार्डों में 23,143 मतदाता

नगर पालिका परिषद सारंगढ़ के 15 वार्डों में कुल 18,445 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें 9,529 महिला एवं 8,916 पुरुष मतदाता शामिल हैं। इसी प्रकार नगर पंचायत बिलाईगढ़ के 15 वार्डों में कुल 4,698 मतदाता हैं, जिनमें 2,375 महिला एवं 2,323 पुरुष मतदाता शामिल हैं। दोनों नगरीय निकायों के कुल 30 वार्डों में 23,143 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें 11,904 महिला एवं 11,239 पुरुष मतदाता हैं। सभी वार्डों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का मतदान केंद्रवार प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है।
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार दावा-आपत्ति कार्य दिवसों के साथ शनिवार एवं रविवार के अवकाश के दिनों में भी प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित स्थानों पर प्रस्तुत की जा सकेगी। हालांकि दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित है। इसके लिए प्रारूप क, क-1, ख एवं ग संबंधित मतदान केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। आवेदक अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी से आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज एवं पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

तीनों जनपद पंचायतों में सरपंच एवं पंच पदों के निर्वाचन के लिए भी मतदाता सूची प्रकाशित

त्रिस्तरीय पंचायत आम एवं उप निर्वाचन 2026 के अंतर्गत जनपद पंचायत बिलाईगढ़ की ग्राम पंचायत डुरुमगढ़ एवं मधाईभाठा में सरपंच पद तथा जमगहन के वार्ड क्रमांक 09 एवं पेंड्रावन के वार्ड क्रमांक 04 में पंच पद के उप निर्वाचन के लिए मतदाता सूची प्रकाशित की गई है।
जनपद पंचायत सारंगढ़ की ग्राम पंचायत रीवापार एवं कोतरी में सरपंच पद के उप निर्वाचन तथा ग्राम पंचायत सिरोली में सरपंच सहित सभी 11 वार्डों के पंच पदों के आम निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है।
इसी प्रकार जनपद पंचायत बरमकेला अंतर्गत ग्राम पंचायत भीखमपुरा एवं सकरतुंगा में सरपंच पद के उप निर्वाचन के साथ ग्राम पंचायत लोधिया के वार्ड क्रमांक 07, संडा के वार्ड क्रमांक 05 एवं 08, देवगांव के वार्ड क्रमांक 06, कोतरा के वार्ड क्रमांक 04, खोरीगांव के वार्ड क्रमांक 09, कंठीपाली के वार्ड क्रमांक 01, सकरतुंगा के वार्ड क्रमांक 02, धनीगांव के वार्ड क्रमांक 07, गौरडीह के वार्ड क्रमांक 12, कचनपुर ब के वार्ड क्रमांक 10, खिचरी के वार्ड क्रमांक 06, सहजपाली के वार्ड क्रमांक 04 तथा विष्णुपाली के वार्ड क्रमांक 09 में पंच पद के उप निर्वाचन के लिए मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। संबंधित ग्राम पंचायतों में भी 30 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने और त्रुटि सुधार के लिए निर्धारित प्रक्रिया

जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने अथवा एक वार्ड से दूसरे वार्ड में नाम स्थानांतरित करने के लिए प्रारूप क, नाम, आयु, मकान नंबर एवं पिता या पति के नाम जैसी प्रविष्टियों में त्रुटि सुधार के लिए प्रारूप ख तथा मृत्यु, स्थान परिवर्तन अथवा अन्य कारणों से नाम विलोपित कराने के लिए प्रारूप ग में आवेदन किया जा सकेगा।
दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए 1 अक्टूबर 2026 की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की प्रचलित विधानसभा निर्वाचक नामावली में आवेदक का नाम दर्ज होना आवश्यक है। जिन पात्र नागरिकों का नाम विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें पहले विधानसभा की निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज कराना होगा। निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत नाम दर्ज होने के प्रमाण के रूप में संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति सहित प्रारूप क-1 में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। ऐसे आवेदन संबंधित रजिस्ट्रीकरण अथवा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सीधे प्राप्त किए जाएंगे। प्रारूप क-1 में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2026 निर्धारित है।
जिला निर्वाचन कार्यालय ने संबंधित नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों के नागरिकों से प्रकाशित निर्वाचक नामावली का अवलोकन कर आवश्यकतानुसार निर्धारित समय-सीमा में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की जानकारी दी है, ताकि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन एवं विलोपन की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण की जा सके।

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