प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
सुकमा, 14 जनवरी 2026/sns/- प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवार को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने कलेक्टर श्री अमित कुमार ने स्वीकृति दी है। जिसके अर्न्तगत पानी में डूबने से मृत्यु प्रकरण में मृतिका रूपसा मंडल पिता प्रशांत मंडल, मृतक के निकटतम जीवित वैध वारिस (मृतिका के पिता) श्री प्रशांत मंडल पिता सुनील मंडल (मृतिका की माता) श्रीमती शिखा मंडल पति प्रशांत मंडल को 4 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है।
जहरीले सांफ के काटने से मृत्यु होने के कारण मृतक श्रवण बघेल पिता स्व. लक्ष्मीनाथ, मृतक के निकटतम जीवित वैध वारिस (मृतक की माता) श्रीमती आसमती बघेल पति स्व. लक्ष्मीनाथ को 4 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है।
उल्लेखनीय हैं कि प्राकृतिक आपदा से, नैसर्गिक विपत्तियों के कारण, नदी, तालाब, बांध, कुंआ, नहर, नाला या गड्डे में गिरकर डूबने से, सर्प, बिच्छू, गुहेरा या मधुमक्खी के काटने से, नाव दुर्घटना से, आग में जलने से, रसोई गैस का सिलेण्डर या स्टोव फटने से, खदान धसकने से, लू से, आकाशीय बिजली या आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, बाढ़ की स्थिति के दौरान पेड़ व डंगाल के गिरने अथवा विद्युत प्रवाह व तार से मृत्यु हो जाने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति व वारिस को रूपये 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है।