बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय घोषित किए जाने प्राप्त प्रस्तावों पर दावा आपत्ति आमंत्रित

अंबिकापुर, 05 फरवरी 2026/sns/- महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार ऐसे ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय जहां विगत दो वर्षों में बाल विवाह का कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय घोषित किया जाना है।

सरगुजा जिले की कुल 439 ग्राम पंचायतों में से 360 ग्राम पंचायतों तथा 02 नगर पंचायतों लखनपुर एवं सीतापुर से विगत दो वर्षों में बाल विवाह का प्रकरण नहीं होने सम्बंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित कर प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। उन्होंने इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति हो अथवा किसी बाल विवाह प्रकरण की जानकारी हो, तो  07 दिवस की समय-सीमा के भीतर कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा में कार्यालयीन समय प्रातः 10ः00 बजे से सायं 5ः30 बजे तक सुसंगत दस्तावेजों सहित लिखित रूप में दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।  ग्राम पंचायतों के सूची  विभाग के सूचना पटल पर व जिले की वेबसाइट  www.surguja.nic.in/  पर देख सकते हैं।

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