आयोग ने बीमा कंपनी से दिलाई दुर्घटना बीमा क्षतिपूर्ति राशि

बलौदाबाजार,19 जून 2026/sns/-बीमा कंपनी द्वारा परिवादी को दुर्घटना बीमा क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय नहीं किये जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार द्वारा विरोधी पक्षकारगण को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए परिवादी को दुर्घटना बीमा क्षतिपूर्ति राशि 1600000एवं उपभोक्ता को मानसिक शारीरिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 50000 तथा वाद-व्यय हेतु 10000 रूपये प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बलौदाबाजार निवासी मेसर्स रमन साईकिल के प्रोपराइटर दिलीप भट्टर ने अपने व्यवसायिक स्थल का दुर्घटना पालिसी न्यू इंडिया भारत सुरक्षा उद्यम सुरक्षा पालिसी लिया था जिसका प्रीमियम राशि का भुगतान विरोधी पक्षकारगण क्र. 3 न्यू इंडिया इन्शयोरेंस कंपनी लिमिटेड को चेक के माध्यम से किया था। बीमा अवधि के दौरान ही दिनांक 18नवम्बर 2021 को परिवादी के व्यवसायिक स्थल पर आगजनी की दुर्घटना हुई।

आयोग के अध्यक्ष रंजना दत्ता एवं सदस्यगण हरजीत सिंह धांवला व शारदा सोनी ने पेश दस्तावेजों एवं संबंधित नियम आदि का सूक्ष्मता से अध्ययन कर पाया कि परिवादी द्वारा दुर्घटना बीमा क्षतिपूर्ति हेतु दावा 20 नवम्बर 2021 को विरोधी पक्षकारगण बीमा कंपनी को प्रस्तुत किया गया जांच उपरांत प्रीमियम प्राप्त नहीं होने के आधार पर पालिसी निरस्त करने की सूचना दिनांक 24 नवम्बर 2021 को परिवादी को दिया गया।घटना एवं दावा प्रस्तुति दिनांक को बीमा कंपनी द्वारा जारी पालिसी वैध एवं प्रभावशाली थी।चेक अनाहरित होने की सूचना अनाhरण दिनांक 29 अक्टूबर 2021 से तत्काल देना था।परिवादी को सूचना देने के पूर्व ही संस्थान में आगजनी की घटना घटित हुई। अनाहरित होने की जानकारी मिलने पर परिवादी ने विरोधी पक्षकारगण क्र. 01 बैंक को पत्र लिखकर चेक अनादरित होने का कारण पूछा परन्तु बैंक द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।चेक संशोधन दिनांक को भी खाते में पर्याप्त राशि मौजूद थी। ऐसी स्थिति में बीमा के जीवित एवं प्रभावशाली अवस्था में बीमा राशि नही दिया जाना घोर व्यावसायिक कदाचरण एवं सेवा में उपेक्षा को दर्शाती है जिसके लिए विरोधी पक्षकारगण दायित्वधिन है। विरोधी पक्षकारगण क्र 3 न्यू इंडिया इन्शयरिंस कंपनी लिमिटेड बलौदाबाजार, विरोधी पक्षकारगण क्र 1 बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा बलौदाबाजार, विरोधी पक्षकारगण क्र 2 एक्सीस बैंक शाखा बलौदाबाजार को सेवा में कमी का दोषी मानते हुये विरोधी पक्षकारगण क्र. 3 न्यू इंडिया इन्शयोरेंस कंपनी लिमिटेड, परिवादी को दुर्घटना बीमा क्षतिपूर्ति राशि 1600000 रूपये आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर प्रदान करेगा एवं विरोधी पक्षकारगण क्र. 1 व 2 मानसिक एवं शारीरिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 50000 तथा विरोधी पक्षकारगण वाद-व्यय हेतु 10000 रुपये परिवादी को आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर प्रदाय किये जाने का आदेश दिया गया है।

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