मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के लिए 30 अक्टूबर तक कर सकते है आवेदन
मोहला, 01 अक्टूबर 2026/sns/- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिभावान एवं निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में आईआईटी,एम्स,आईआईएम, एनएलयू, एमबीबीएस, एनआईटी एवं आईआईआईटी जैसे राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थानों में चयन उपरांत प्रवेश प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थियों को तात्कालिक सहायता प्रदान की जाएगी।
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार योजना के पात्र विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में 30 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मोहला कार्यालय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते है। आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय, मोहला से अथवा विभागीय पोर्टल https://eklavya.cg.nic.in/ से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग ने पात्र विद्यार्थियों से निर्धारित प्रपत्र में समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है, ताकि उन्हें योजना का लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
– ये विद्यार्थी होंगे पात्र,कर सकते है आवेदन
योजना के तहत आवेदन करने के लिए विद्यार्थी का छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिए। साथ ही विद्यार्थी का संबंधित राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थान में चयन होने के साथ प्रवेश प्राप्त करने संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संस्था द्वारा जारी सूचना-पत्र उपलब्ध होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पालक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत शासकीय सेवकों के आश्रित पात्र नहीं होंगे, हालांकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बच्चे योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।